जिन नागरिकों के पास निर्वाचन आयोग का फोटो परियच पत्र नहीं है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं हैं। उनके लिए मतदान का अधिकार का प्रयोग करने के लिए आयोग द्वारा बताए गए 13 दस्तावेजों मे से कोई एक दस्तावेज पहचान पत्र के रूप मे अपने साथ मतदान केन्द्र मे लाना होगा।
चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता फोटो परिचय पत्र के 13 वैकल्पिक दस्तावेज
1 पासपोर्ट
2 ड्रायविंग लायसेंस
3 पेनकार्ड
4 नियोक्ता द्वारा जारी फोटो परिचय पत्र
5 किसान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड या डाकघर या बैंक की पासबुक
6 संपत्ति के दस्तावेज
7 फोटोयुक्त राशन कार्ड
8 अनुसूचित, जनजाति या पिछड़ा वर्ग को परिचय पत्र
9 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10 स्वतंत्रता सेनानी परिचय पत्र
11 फोटोयुक्त हथियार लायसेंस
12विकलांगता परिचय पत्र
13 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जॉब कार्ड
Thursday, November 27, 2008
मतदाता फोटो परिचय पत्र न होने पर भी कर सकते हैं मतदान...
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