सागर। पर्यावरण के लिए नुकसानदायक मानी जाने वाली पालीथिन व कैरी बैग के निर्माण, संग्रहण व बिक्री पर सागर जिले में प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने बताया कि पुन: चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग नियमों के मुताबिक 20 गुणा 30 से कम आकार तथा 20 माईक्रोन से कम मोटाई वाले पालीथिन थैलियों के निर्माण संग्रहण व वितरण का प्रतिबंधित किया गया है।
इस सिलसिले में कलेक्टर ने जिले के लोगों से अपील की है वे अमानक पालीथिन थैलियों का उपयोग न करें। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन दंडात्मक कार्यवाही करेगा।
त्रिवेदी ने बताया कि अमानक पालीथिन की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने के अभियान की सफलता के लिए जिला स्तर पर सघन निरीक्षण के लिए जांच दल गठित किए जा रहे है।
जिला कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने बताया कि पुन: चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग नियमों के मुताबिक 20 गुणा 30 से कम आकार तथा 20 माईक्रोन से कम मोटाई वाले पालीथिन थैलियों के निर्माण संग्रहण व वितरण का प्रतिबंधित किया गया है।
इस सिलसिले में कलेक्टर ने जिले के लोगों से अपील की है वे अमानक पालीथिन थैलियों का उपयोग न करें। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन दंडात्मक कार्यवाही करेगा।
त्रिवेदी ने बताया कि अमानक पालीथिन की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने के अभियान की सफलता के लिए जिला स्तर पर सघन निरीक्षण के लिए जांच दल गठित किए जा रहे है।
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