सौ वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड पर अब कम से कम पांच वृक्ष लगाने की शर्त पर ही भवन अनुज्ञा मिलेगी। ऐसा नहीं करने वाले भूखंड स्वामी को दी गई भवन अनुज्ञा निरस्त भी की जा सकेगी। इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि नगरीय निकायों द्वारा भवन निर्माण की अनुमति देते समय बड़े भवन निर्माताओं द्वारा अपने भूखंड पर कम से कम 5 वृक्ष लगाए जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद हरकत में आए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मप्र भूमि विकास अधिनियम 1986 के नियम 64 के अनुसार आदेश जारी किए कि ऐसे भवनों के समस्त नए अभिन्यासों,भूखंड़ो9 ं में जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक हो का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद वृक्ष लगाने और लगाए जाने वाले वृक्षों की संख्या प्रत्येक भूखंड के लिए 100 वर्गमीटर के क्षेत्र में एक वृक्ष के हिसाब से निकाली जाए तथा भवन के लिए कम्पलीशन सर्टीफिकेट तभी जारी किया जाए जब सक्षम अधिकारी द्वारा इस मामले में संतुष्ट हो जाए। नगरीय प्रशासन विभाग के इस आदेश पर निगम कमिश्नर ने भी आदेश जारी का इसे तत्काल लागू कर दिया।
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